कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम निर्णय: पेंशन दोनों पत्नियों में बंटेगी, ग्रेच्युटी केवल नामिनी को

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि पेंशन दोनों पत्नियों में समान रूप से बांटी जाएगी, जबकि ग्रेच्युटी केवल नामिनी को ही प्राप्त होगी। यह फैसला उन मामलों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है जहां पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद उपजते हैं।

इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि:

  • पेंशन के अधिकार को पति की दोनों पत्नियों में समान रूप से बांटा जाएगा।
  • ग्रेच्युटी का लाभ केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे नामिनी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अदालत ने यह भी कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य परिवार के सदस्यों के बीच शांति और न्याय सुनिश्चित करना है। पेंशन का समुचित वितरण सुनिश्चित करके, अदालत ने दोनों पत्नियों के अधिकारों की रक्षा की है।

अंत में, यह स्पष्ट किया गया कि ग्रेच्युटी का वितरण केवल नामिनी को किया जाएगा, जैसा कि मृतक के द्वारा निर्धारित किया गया था।

इस फैसले के बाद, संबंधित पक्षों को अपने अधिकारों और दायित्वों को समझने में मदद मिलेगी और भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों को कम किया जा सकेगा।